पेंशन योजनाओं के लिए आयु प्रमाण को लेकर नए निर्देश जारी
प्रतीक्षा सूची वाले आवेदकों को तुरंत दस्तावेज अपडेट करने के निर्देश
आगरा। वृद्धावस्था पेंशन एवं राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत आयु प्रमाण के लिए आधार कार्ड की मान्यता समाप्त कर दी गई है, और अब केवल परिवार-कुटुंब रजिस्टर की प्रमाणित प्रति तथा शैक्षिक प्रमाण-पत्र ही मान्य होंगे, जिसके चलते प्रतीक्षा सूची वाले आवेदकों को तुरंत अपने दस्तावेज पोर्टल पर अपडेट करने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रभारी जिला समाज कल्याण अधिकारी विजय लक्ष्मी मौर्या ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन, समाज कल्याण अनुभाग-2 के शासनादेश एवं निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश के निर्देशों के क्रम में राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना एवं राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत आयु के प्रमाण के रूप में आधार कार्ड की मान्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई है।
अब इन योजनाओं के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आयु प्रमाण के रूप में केवल परिवार/कुटुंब रजिस्टर की प्रमाणित प्रति तथा शैक्षिक अर्हता संबंधी प्रमाण-पत्र, जिसमें जन्मतिथि अंकित हो, ही मान्य होंगे। आधार कार्ड में अंकित जन्मतिथि को अब आयु प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि जिन आवेदकों का आवेदन प्रतीक्षा सूची में है और जिन्होंने आयु प्रमाण के रूप में केवल आधार कार्ड अपलोड किया है, वे तत्काल पोर्टल पर अनुमन्य अभिलेख अपलोड करना सुनिश्चित करें, अन्यथा उनका आवेदन अग्रसारित नहीं किया जा सकेगा।
इसी प्रकार राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत मृतक की आयु की पुष्टि के लिए भी केवल परिवार-कुटुंब रजिस्टर की प्रमाणित प्रति तथा शैक्षिक प्रमाण-पत्र ही मान्य होंगे।
उन्होंने सभी आवेदकों एवं जनसेवा केंद्र संचालकों से अपील की है कि शासन के इन नए निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें और आवश्यक दस्तावेज समय रहते अपलोड करें, ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके और आवेदन प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी हो सके।
