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Officials and citizens attending the National Lok Adalat in Agra with special counters for banks, finance, electricity, mobile companies and medical help desk for case settlementNational Lok Adalat in Agra inaugurated by District Judge Sanjay Kumar Malik with facilities for quick settlement of 6.50 lakh pending cases
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आगरा: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार कल, 14 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर जनपद न्यायाधीश संजय कुमार मलिक, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आगरा राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन करेंगे।

राष्ट्रीय लोक अदालत में जनपद आगरा की सभी बैंक और फाइनेंस कंपनियों, विद्युत विभाग, मोबाइल कंपनियों के लिए विशेष काउंटर लगाए जाएंगे। इसके साथ ही चिकित्सा और हेल्प डेस्क की सुविधा भी उपलब्ध होगी, जिससे उपस्थित नागरिकों को आवश्यक मार्गदर्शन और सहायता मिल सके।

सचिव पूर्णकालिक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आगरा ने बताया कि जिन व्यक्तियों के मोटर वाहनों के चालान न्यायालय में लंबित हैं, वे न्यायालय में उपस्थित होकर अपने चालान का निस्तारण करा सकते हैं।

वर्ष 2022 के चालान विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम, वर्ष 2023 के चालान विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट-द्वितीय, वर्ष 2024 के चालान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या-12 और वर्ष 2025 के चालान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या-13 के न्यायालय द्वारा निस्तारित किए जाएंगे।

सचिव विनीता सिंह ने यह भी बताया कि अब तक समस्त न्यायालयों और प्रशासन द्वारा लगभग 6,50,000 से अधिक मामलों को निस्तारण के लिए चिन्हित किया गया है, जिन्हें राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित किया जाएगा। यह प्रयास न्यायपालिका और प्रशासन द्वारा लोगों को त्वरित न्याय उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

इस अवसर पर न्यायालय में उपस्थित नागरिक अपने संबंधित चालान और मामलों के लिए आवश्यक दस्तावेज लेकर आएंगे, और संबंधित अधिकारी उनकी मदद करेंगे। सभी विभागों के अधिकारी भी अपने-अपने विभागों की जानकारी और सेवा संबंधित शिकायतों के निस्तारण के लिए उपस्थित रहेंगे।

राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन कल प्रातः 10.30 बजे जनपद न्यायाधीश संजय कुमार मलिक द्वारा किया जाएगा। आयोजन का उद्देश्य नागरिकों को त्वरित न्याय उपलब्ध कराना और लंबित मामलों का निस्तारण करना है।

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