प्रयागराज। भारतीय रेलवे ने ट्रेन यात्रियों की सुविधा के लिए पर्सनल लगेज बुकिंग की प्रक्रिया को डिजिटल बनाने का फैसला लिया है। 31 जुलाई से देशभर में कन्फर्म टिकट वाले यात्री टिकट बुकिंग के समय ही अपने साथ ले जाने वाले अतिरिक्त सामान की ऑनलाइन बुकिंग कर सकेंगे। नई व्यवस्था लागू होने के बाद रेलवे स्टेशन के पार्सल या लगेज काउंटर पर वजन कराने और पर्ची बनवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टिकट बुकिंग के दौरान ही यात्रियों को मुफ्त लगेज सीमा, अतिरिक्त शुल्क, अधिकतम स्वीकृत वजन, प्रतिबंधित सामान और जुर्माने की पूरी जानकारी स्क्रीन पर दिखाई जाएगी।
भारतीय रेलवे ने कन्फर्म टिकट वाले यात्रियों के लिए पर्सनल लगेज बुकिंग व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। 31 जुलाई से देशभर की सभी ट्रेनों में ऑनलाइन लगेज बुकिंग सुविधा शुरू हो जाएगी। इसके बाद यात्री टिकट बुकिंग के दौरान ही अपने साथ ले जाने वाले अतिरिक्त सामान का विवरण दर्ज कर सकेंगे। इससे भारी सामान लेकर यात्रा करने वाले यात्रियों को रेलवे स्टेशन के लगेज या पार्सल काउंटर पर लाइन लगाने और बुकिंग पर्ची बनवाने की परेशानी से राहत मिलेगी।
इस नई व्यवस्था को लागू करने के लिए रेलवे बोर्ड ने रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम (CRIS) की पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम (PRS), पैसेंजर मैनेजमेंट सिस्टम (PMS) और आईआरसीटीसी (IRCTC) को आपसी समन्वय के साथ अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म में आवश्यक तकनीकी बदलाव और टेस्टिंग पूरी करने के निर्देश दिए हैं।
ऑनलाइन टिकट बुकिंग के दौरान यात्रियों को उनकी श्रेणी के अनुसार मुफ्त लगेज सीमा, अधिकतम स्वीकृत वजन, अतिरिक्त सामान का शुल्क, प्रतिबंधित वस्तुओं की सूची और निर्धारित सीमा से अधिक सामान ले जाने पर लगने वाली पेनाल्टी की जानकारी भी स्क्रीन पर उपलब्ध होगी। इससे यात्रियों को पहले से ही सभी नियमों की जानकारी मिल जाएगी।
वर्तमान व्यवस्था में अतिरिक्त सामान ले जाने वाले यात्रियों को ट्रेन रवाना होने से पहले रेलवे स्टेशन के लगेज या पार्सल काउंटर पर जाकर सामान का वजन कराना पड़ता है और बुकिंग पर्ची बनवानी होती है। 31 जुलाई से यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो जाएगी और यात्रियों का समय भी बचेगा।
रेलवे के अनुसार डिब्बे के भीतर ले जाए जाने वाले सूटकेस या ट्रंक का अधिकतम आकार 100 सेंटीमीटर × 60 सेंटीमीटर × 25 सेंटीमीटर निर्धारित किया गया है। मुफ्त सीमा से अधिक लेकिन अधिकतम स्वीकृत सीमा के भीतर सामान ले जाने पर सामान्य लगेज दर का 1.5 गुना शुल्क देना होगा। बिना बुकिंग अतिरिक्त सामान ले जाते पकड़े जाने पर सामान्य लगेज दर का छह गुना जुर्माना लगाया जाएगा।
यात्री डिब्बों में आतिशबाजी, गैस सिलेंडर, ज्वलनशील पदार्थ, एसिड और व्यावसायिक बिक्री के सामान को ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
नई व्यवस्था के तहत विभिन्न श्रेणियों के लिए मुफ्त लगेज सीमा भी तय की गई है। एसी प्रथम श्रेणी में 70 किलोग्राम, एसी द्वितीय श्रेणी में 50 किलोग्राम, एसी तृतीय श्रेणी और स्लीपर श्रेणी में 40-40 किलोग्राम तथा जनरल श्रेणी में 35 किलोग्राम तक सामान मुफ्त ले जाया जा सकेगा। अतिरिक्त छूट सीमा एसी प्रथम श्रेणी में 15 किलोग्राम तथा एसी द्वितीय, एसी तृतीय, स्लीपर और जनरल श्रेणी में 10-10 किलोग्राम निर्धारित की गई है।
कोच में अधिकतम स्वीकृत वजन भी तय किया गया है। एसी प्रथम श्रेणी में 150 किलोग्राम, एसी द्वितीय श्रेणी में 100 किलोग्राम, एसी तृतीय और स्लीपर श्रेणी में 80-80 किलोग्राम तथा जनरल श्रेणी में 70 किलोग्राम तक सामान ले जाया जा सकेगा। चेयर कार कोच में अधिकतम 40 किलोग्राम सामान की अनुमति होगी और इसमें अतिरिक्त छूट का प्रावधान नहीं रहेगा।
रेलवे का मानना है कि नई ऑनलाइन लगेज बुकिंग व्यवस्था से यात्रियों को अधिक सुविधा मिलेगी, स्टेशन पर भीड़ कम होगी और पूरी प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक सरल, पारदर्शी और समय बचाने वाली बनेगी।
