आगरा। शनिवार को आगरा विकास प्राधिकरण के क्षेत्रान्तर्गत दो अनाधिकृत निर्माणों को सीलबंद किया गया। हॉस्पिटल रोड, फुव्वारा, कोतवाली वार्ड, आगरा में अय्यूब द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृति कराए जा रहे निर्माण को उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-28क(1) के तहत सीलबंद किया गया। इसके अतिरिक्त संपत्ति संख्या 6/270ए, पथवारी बेलनगंज, छत्ता वार्ड, आगरा पर डी. के. बसंल एवं आलोक कुमार बसंल पुत्र कैलाश नाथ द्वारा अनाधिकृत रूप से संचालित फैक्ट्री/कारखाना को भी वही कानून लागू कर सीलबंद किया गया।
इस कार्यवाही का नेतृत्व सहायक अभियंता एवं अवर अभियंता ने किया, जबकि सुपरवाइजर और प्रवर्तन टीम के साथ सचल दस्ता ने सहयोग प्रदान किया। इस कार्रवाई के माध्यम से आगरा विकास प्राधिकरण ने स्पष्ट संदेश दिया है कि शहर में बिना अनुमति किए गए निर्माणों और फैक्ट्रियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही लगातार जारी रहेगी।
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, यह कार्रवाई नगर नियोजन और विकास अधिनियम के तहत नियमानुसार की गई, ताकि शहर में अनियोजित निर्माण और कानून का उल्लंघन न हो। प्रवर्तन टीम ने सुनिश्चित किया कि कार्रवाई निष्पक्ष और विधिसम्मत तरीके से संपन्न हो।
आगरा विकास प्राधिकरण ने नागरिकों से अपील की है कि वे सभी निर्माण कार्यों के लिए पहले मानचित्र और अनुमतियों का पालन करें, ताकि भविष्य में ऐसी कठोर कार्रवाई का सामना न करना पड़े।
#AgraDevelopmentAuthority #UnauthorizedConstruction #IllegalBuildings #AgraNews #UrbanDevelopment #BuildingSealed #TownPlanning #LawEnforcement


