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आगरा न्यूज : यूरिया की कालाबाजारी में कई दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

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 आगरा/फतेहाबाद। जिलाधिकारी आगरा के निर्देशों के क्रम में जिला कृषि अधिकारी द्वारा उर्वरकों की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। 20 दिसंबर  को जिले के विभिन्न खाद-बीज भंडार और व्यापारियों के खिलाफ यूरिया उर्वरक को अधिक मूल्य पर बेचने और अवैध परिसंचलन के मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। फतेहाबाद में राधे-राधे फर्म के मालिक हरिओम शर्मा के खिलाफ भी यूरिया कालाबाजारी में मुकदमा दर्ज किया गया।

Police and agriculture officials in Agra-Fatehabad raid warehouses to seize illegally hoarded urea, preventing black marketing and protecting farmers

उपजिलाधिकारी और तहसीलदार फतेहाबाद की अगुवाई में पुलिस और कृषि विभाग की टीम ने बाह रोड के एक खंडहर में छापामार कार्रवाई की, जिसमें अवैध भंडारण में रखे 256 पैकेट यूरिया बरामद किए गए। उपजिलाधिकारी की संसुति और जिलाधिकारी आगरा के अनुमोदन के बाद जिला कृषि अधिकारी ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, उर्वरक (परिसंचलन नियंत्रण) आदेश 1973 और उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत हरिओम शर्मा के खिलाफ थाना फतेहाबाद में प्राथमिकी दर्ज कराई।

Agra-Fatehabad police and agriculture department seizing illegally stored urea packets to prevent black marketing and protect farmers’ interests

इसके साथ ही  लोकेश खाद बीज भंडार, शारदा खाद बीज भंडार, देवीदास हरीशंकर, ट्रक ड्राइवर लाखन और ज्ञानेश जैन के खिलाफ भी अवैध यूरिया परिसंचलन के मामले में थाना बमरौली कटारा में प्राथमिकी दर्ज की गई।

जिलाधिकारी आगरा ने जिले के सभी उर्वरक विक्रेताओं को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसानों को यूरिया के साथ किसी अन्य उत्पाद की जबरदस्ती नहीं दी जाएगी। यदि ऐसा किया गया, तो संबंधित विक्रेता और कंपनी दोनों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इस कार्रवाई का उद्देश्य यूरिया के अवैध परिसंचलन और कालाबाजारी पर रोक लगाना और किसानों को समय पर उचित मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध कराना है।

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