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Agra News: अनधिकृत निर्माण पर नगर योजना अधिनियम के तहत कार्रवाई

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आगरा। आगरा विकास प्राधिकरण के क्षेत्रान्तर्गत मंगलवार  को वार्ड छत्ता-प्रथम और छत्ता-द्वितीय में अनाधिकत निर्माण को सील बंद किया गया।

Illegal construction in Chhatta-1 sealed by Agra Development Authority under UP Town Planning Act 1973

वार्ड छत्ता-प्रथम, बीएसए फैक्ट्री के पीछे ऊशा मार्टिन कम्पाउंड पर नितिन षिवहरे द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृति के कराये जा रहे अनाधिकत निर्माण को उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-28क (1) के अंतर्गत सील बंद कर दिया गया।

साथ ही, वार्ड छत्ता-द्वितीय, मां बैकुण्ठी देवी सर्वोदय इंटरेकॉलेज के पास ईंट की मंडी, टेढ़ी बगिया, हाथरस रोड पर राम कुमार यादव द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृति कराये जा रहे अनाधिकत निर्माण को भी धारा-28क (1) के तहत सील बंद किया गया।

उक्त कार्यवाहियां प्रभारी प्रवर्तन के निर्देश में सहायक अभियंता एवं अवर अभियंता के नेतृत्व में सुपरवाइजर और प्रवर्तन टीम के सहयोग से सचल दस्ता द्वारा संपन्न की गई।

प्रभारी प्रवर्तन, आगरा विकास प्राधिकरण ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई शहरी नियोजन और विकास अधिनियम के तहत नगर क्षेत्र में नियमन और अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से की जाती रहेगी।

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