आगरा। अगस्त महीने के राशन वितरण की अंतिम तारीख बढ़ाकर 25 अगस्त कर दी गई है। अब अन्त्योदय और पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारक गेहूं और चावल का निःशुल्क खाद्यान्न 25 अगस्त तक प्राप्त कर सकेंगे। इस अवधि में आधार आधारित वितरण के साथ मोबाइल ओटीपी की सुविधा भी मिलेगी और कार्डधारक पोर्टेबिलिटी के जरिए किसी भी सुविधा वाले राशन केंद्र से अपना खाद्यान्न ले सकेंगे।
जिला पूर्ति अधिकारी आनंद कुमार सिंह ने बताया कि जनपद के सभी अन्त्योदय और पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को इस संबंध में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत अगस्त के लिए गेहूं और चावल का वितरण पहले 5 से 18 अगस्त तक निर्धारित किया गया था। अब शासन स्तर से लिए गए निर्णय के बाद लाभार्थियों को खाद्यान्न लेने के लिए अतिरिक्त समय दिया गया है।
खाद्य तथा रसद विभाग, उत्तर प्रदेश के आयुक्त ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। विभाग की ओर से बताया गया कि अगस्त महीने में राशन उठान और वितरण की प्रक्रिया कुछ जिलों में निर्धारित गति से आगे नहीं बढ़ सकी। इसका प्रमुख कारण 3 से 11 अगस्त तक चली कांवड़ यात्रा रहा। यात्रा के दौरान कई स्थानों पर खाद्यान्न के उठान और वितरण से जुड़ी गतिविधियां प्रभावित हुईं।
इस स्थिति को देखते हुए शासन ने वितरण की समय सीमा आगे बढ़ाने का फैसला किया, ताकि कोई भी पात्र परिवार तय अवधि में राशन से वंचित न रह जाए। विस्तार के बाद अब संबंधित लाभार्थियों के पास 25 अगस्त तक खाद्यान्न लेने का अवसर रहेगा। इससे उन परिवारों को विशेष राहत मिलेगी, जो किसी कारण से पहले निर्धारित अवधि में अपनी राशन की दुकान तक नहीं पहुंच पाए थे।
राशन लेने के लिए ई-पॉस मशीन के माध्यम से आधार आधारित वितरण की व्यवस्था जारी रहेगी। जिन लाभार्थियों को आधार प्रमाणीकरण में किसी कारण से परेशानी होती है, उनके लिए मोबाइल ओटीपी के जरिए खाद्यान्न प्राप्त करने का विकल्प भी उपलब्ध रहेगा। यह सुविधा पहले 18 अगस्त तक निर्धारित थी, जिसे अब 25 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है।
इसके अलावा कार्डधारकों को पोर्टेबिलिटी सुविधा का भी लाभ मिलेगा। इसका मतलब है कि पात्र लाभार्थी निर्धारित नियमों के अनुसार सुविधा उपलब्ध होने पर अपनी राशन की वस्तुएं दूसरे राशन केंद्र से भी प्राप्त कर सकते हैं। इससे उन लोगों को सुविधा होगी, जो किसी वजह से अपने नियमित राशन केंद्र पर नहीं पहुंच पा रहे हैं या फिलहाल किसी दूसरे स्थान पर हैं।
विभाग की ओर से कार्डधारकों से अपील की गई है कि वे बढ़ी हुई समय सीमा का लाभ उठाएं और निर्धारित अवधि के भीतर अपना खाद्यान्न प्राप्त कर लें। राशन वितरण व्यवस्था में समय बढ़ाने का उद्देश्य सभी पात्र परिवारों तक उनका निर्धारित हिस्सा पहुंचाना है।
अगस्त महीने के लिए मिलने वाला खाद्यान्न गेहूं और चावल है, जिसका वितरण राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के प्रावधानों के तहत किया जा रहा है। अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी श्रेणी में शामिल परिवारों के लिए यह वितरण निःशुल्क रहेगा।
जिला पूर्ति अधिकारी आनंद कुमार सिंह ने स्पष्ट किया है कि 25 अगस्त तक वितरण की सुविधा उपलब्ध रहने के कारण लाभार्थियों को अब जल्दबाजी में परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिन कार्डधारकों ने अभी तक अगस्त का राशन नहीं लिया है, वे समय सीमा समाप्त होने से पहले ई-पॉस, ओटीपी या पोर्टेबिलिटी में उपलब्ध विकल्प के अनुसार अपना खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं।
इस तरह शासन के फैसले से अगस्त महीने के राशन वितरण के लिए लाभार्थियों को निर्धारित अवधि के मुकाबले सात दिन का अतिरिक्त समय मिला है। अब 25 अगस्त अंतिम तारीख होगी, जिसके बाद अगस्त महीने के इस वितरण चक्र की अवधि समाप्त हो जाएगी।
