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Agra News: न्यायिक अधिकारियों ने लोक अदालत के माध्यम से वादों के निस्तारण पर ध्यान केंद्रित किया

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आगरा अपर जिला जज/सचिव दिव्यानंद द्विवेदी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में अधिक से अधिक वादों को चिन्हित कर आम जनता को लोक अदालत का लाभ दिलाने के निर्देश दिए गए।

Agra District Legal Services Authority officials reviewing case identification for National Lok Adalat on December 13, 2025

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार जनपद आगरा में दीवानी न्यायालय, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, समस्त परिवार न्यायालय, उपभोक्ता फोरम कोर्ट, वाणिज्य न्यायालय, लारा कोर्ट, समस्त राजस्व न्यायालय, खंड विकास कार्यालय और पुलिस आयुक्त कार्यालय में दिनांक 13.12.2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। 

इस आयोजन की तैयारी को ध्यान में रखते हुए। माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आगरा संजय कुमार मलिक की अध्यक्षता में न्यायिक अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनपद न्यायाधीश ने निर्देश दिए कि सभी न्यायिक अधिकारीगण अधिकाधिक वादों को चिन्हित कर उन्हें लोक अदालत हेतु संदर्भित करें, ताकि आम जनता को इसका अधिकतम लाभ मिल सके।

जनपद न्यायाधीश ने यह भी कहा कि लोक अदालत के माध्यम से आपसी सुलह समझौते द्वारा वादों का निस्तारण सर्वोत्तम तरीका है, क्योंकि इसमें मामलों का अंतिम समाधान सुनिश्चित होता है।

बैठक में डिव्यानंद द्विवेदी, अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीनियर डिवीजन और जूनियर डिवीजन स्तर के सभी न्यायिक अधिकारीगण उपस्थित रहे।

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