मथुरा। थाना वृन्दावन पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत एक बड़ी कार्रवाई करते हुए शातिर अपराधी की करोड़ों की अवैध संपत्ति को कुर्क कर सील कर दिया। यह कार्रवाई धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत की गई है। कुर्क की गई संपत्ति की बाजार कीमत करीब 1 करोड़ 60 लाख 23 हजार 250 रुपये बताई जा रही है।
इस संबंध में क्षेत्राधिकारी सदर मथुरा ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि मुकदमा संख्या 551/2024, धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के तहत अभियुक्त पवन गोस्वामी के विरुद्ध दर्ज है। जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि अभियुक्त ने अपनी आपराधिक गतिविधियों से अर्जित धन से वृन्दावन के गोरा नगर कॉलोनी में एक आवासीय प्लॉट खरीदा था। उक्त संपत्ति अभियुक्त पवन गोस्वामी ने अपनी पत्नी मौसमी गोस्वामी के नाम पर ली थी, जिसकी वर्तमान बाजार कीमत लगभग एक करोड़ 60 लाख रुपये आंकी गई है।
पुलिस जांच में यह स्पष्ट हुआ कि यह संपत्ति अवैध रूप से अर्जित धन से खरीदी गई है। इसके बाद जिलाधिकारी मथुरा के आदेश पर थाना वृन्दावन पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए उक्त मकान को कुर्क कर सील कर दिया। कार्रवाई के दौरान सभी वैधानिक प्रक्रियाओं का पालन किया गया।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि गैंगस्टर एक्ट के तहत अपराधियों की अवैध कमाई से अर्जित संपत्तियों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है, ताकि संगठित अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके। प्रशासन का साफ कहना है कि अपराध से अर्जित संपत्ति को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और ऐसे मामलों में आगे भी कठोर कदम उठाए जाते रहेंगे।
स्थानीय लोगों में इस कार्रवाई को लेकर चर्चा बनी हुई है और पुलिस की इस सख्ती को अपराध नियंत्रण की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
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