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Agra News: आगरा में विधानसभा मतदाता सूची के पठन का विशेष अभियान, दावे-आपत्तियाँ ली गईं

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आगरा। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत रविवार को जनपद के समस्त मतदेय स्थलों पर ड्राफ्ट मतदाता सूची का सार्वजनिक पठन कराया गया। बीएलओ द्वारा आम नागरिकों को सूची पढ़कर सुनाई गई और नाम जोड़ने, हटाने व संशोधन से संबंधित आवेदन प्राप्त किए गए।

BLO reading voter list during Special Intensive Revision at polling booth in Agra

अर्हता तिथि 01 जनवरी 2026 के आधार पर तैयार की गई विधानसभा निर्वाचक नामावलियों का ड्राफ्ट छह जनवरी को प्रकाशित किया जा चुका है। यह सूची सभी मतदान केंद्रों, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के कार्यालयों तथा जिला निर्वाचन कार्यालय में उपलब्ध कराई गई है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार छह जनवरी से छह फरवरी 2026 तक दावे एवं आपत्तियाँ दर्ज कराने की अवधि निर्धारित की गई है।

निर्धारित कार्यक्रम के तहत  रविवार को जनपद की सभी ग्राम सभाओं एवं वार्ड कमेटियों की बैठकों में तथा समस्त बीएलओ द्वारा अपने-अपने बूथों पर उपस्थित रहकर मतदाता सूची का पठन कराया गया। इस दौरान पात्र नागरिकों से फार्म-6, 6ए, 7 एवं 8 प्राप्त किए गए।

कार्यक्रम की निगरानी के लिए उप जिलाधिकारी, अपर नगर मजिस्ट्रेट प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सुपरवाइजरों द्वारा अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों के मतदान केंद्रों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान बीएलओ के माध्यम से आम जनता को मतदाता सूची पढ़कर सुनाई गई और व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया।

अपर जिलाधिकारी (नगर) एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी यमुनाधर चौहान द्वारा भी जनपद के विभिन्न मतदेय स्थलों का निरीक्षण किया गया। उन्होंने निर्देश दिए कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित न रहे और सभी आवेदन सही ढंग से स्वीकार किए जाएँ।

प्रशासन द्वारा बताया गया कि ऐसे पात्र नागरिक जिनकी आयु 01 जनवरी 2026 को 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है या होने वाली है और जिनका नाम अभी मतदाता सूची में शामिल नहीं है, वे अपने निकटतम मतदेय स्थल पर जाकर निःशुल्क फार्म-6 भरकर नाम दर्ज करा सकते हैं। आवेदन के साथ रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर, आयु प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण तथा परिवार के किसी सदस्य के EPIC की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

इसके अतिरिक्त, स्थायी रूप से अन्यत्र चले गए या दिवंगत मतदाताओं के नाम हटाने के लिए फार्म-7 तथा नाम, पता, फोटो आदि में संशोधन के लिए फार्म-8 भरकर साक्ष्यों सहित संबंधित मतदेय स्थल अथवा तहसील स्थित मतदाता पंजीकरण केंद्र पर जमा किया जा सकता है।

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने निर्देश दिए कि जिन मतदाताओं की फोटो स्पष्ट नहीं है, उनकी नई एवं स्पष्ट फोटो अनिवार्य रूप से अपलोड कराई जाए। जिन मतदाताओं की फोटो उपलब्ध नहीं है, उनके लिए बीएलए के साथ समन्वय स्थापित कर फोटो अपलोड की कार्यवाही शत-प्रतिशत पूर्ण की जाए। मतदाता सूची में फोटो अपलोड से संबंधित कोई भी कार्य लंबित न रहे।

अधिकारियों ने यह भी निर्देश दिए कि सभी मतदान स्थलों पर खुली बैठक के माध्यम से निर्वाचक नामावली का पठन सुचारु रूप से कराया जाए तथा आमजन से प्राप्त दावे एवं आपत्तियों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, ताकि जनपद की मतदाता सूची शुद्ध, अद्यतन एवं त्रुटिरहित तैयार की जा सके। 

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