आगरा। समस्त पेंशनर और पारिवारिक पेंशनर को जल्द ही अपना जीवित प्रमाण पत्र काेषागार में जमा कराना होगा। बिना विलम्ब जीवन प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य है। जिन पेंशनर्स ने प्रमाण-पत्र जमा नहीं कराया तो उनकी पेंशन का भुगतान स्थगित किया जा सकता है। पेंशन के निर्बाध भुगतान के लिए समय पर प्रमाण-पत्र जमा करना आवश्यक है।
पेंशनर अपना जीवन प्रमाण-पत्र ऑनलाइन या प्रत्यक्ष रूप से कोषागार में जमा कर सकते हैं। जो पेंशनर नवम्बर, 2025 में प्रमाण-पत्र जमा करना चाहते हैं, वे सभी विवरण स्वयं अंकित करें और संबंधित अभिलेख जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक साथ लाएं।
मुख्य कोषाधिकारी रीता सचान ने बताया कि नवम्बर माह में अधिकांश पेंशनर अपना जीवन प्रमाण-पत्र जमा करते हैं। इससे कोषागार में भीड़ हो जाती है और पेंशनर्स को प्रमाण-पत्र जमा करने में असुविधा होती है तथा अधिक समय लगता है। इस असुविधा से बचने हेतु पेंशनर्स को सूचित किया गया है कि वे समय से अपना जीवन प्रमाण-पत्र जमा करें।
सभी पेंशनर पूरे वर्ष में किसी भी कार्य दिवस पर अपना जीवन प्रमाण-पत्र कोषागार में जमा कर सरकारी सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। पेंशनर अपने प्रमाण-पत्र को jeevanpramaan.gov.in साइट पर पीपीओ की सही जानकारी दर्ज कर ऑनलाइन जमा कर सकते हैं।
कोषागार आने में असमर्थ पेंशनर अपने प्रमाण-पत्र संबंधित बैंक शाखा में जमा करा सकते हैं। बैंक शाखाएं समय से अपने पत्र के साथ पेंशनर सूची और प्राप्त जीवन प्रमाण-पत्र संलग्न कर कोषागार को प्रस्तुत करेंगी।
नवम्बर, 2025 में प्रमाण-पत्र जमा करने वाले पेंशनर्स से अनुरोध है कि वे प्रमाण-पत्र में सभी विवरण स्वयं अंकित करें और संबंधित अभिलेख साथ लाएं। इस प्रकार पेंशनर्स को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा।

