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Agra News :धर्मांतरण गैंग के खिलाफ आगरा से इलाहाबाद तक मोर्चा, हाईकोर्ट में होगी कड़ी पैरवी

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आगरा : में थाना शाहगंज क्षेत्र से पकड़े गए धर्मांतरण गैंग के सदस्यों के खिलाफ सख्त कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए वादी ने उच्च न्यायालय इलाहाबाद में वरिष्ठ अधिवक्ताओं का पैनल तैयार कर दिया है। इस मामले में पर्दाफाश में अहम भूमिका निभाने वाले घनश्याम हेमलानी ने खुद हाई कोर्ट पहुंचकर वरिष्ठ अधिवक्ताओं को पूरी पैरवी की जिम्मेदारी सौंप दी। यह पैनल जमानत याचिका का विरोध करेगा और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। करीब 80 परिवारों को लालच देकर धर्मांतरण कराने वाले राजकुमार लालवानी और उनके गैंग के सदस्यों के खिलाफ सख्त सजा दिलाने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता महेंद्र त्रिपाठी और उनके सहयोगी उच्च न्यायालय में कार्यवाही करेंगे।

Senior advocates representing vadi in Agra religious conversion case at Allahabad High Court

महेंद्र त्रिपाठी ने कहा कि यह समाज के लिए अक्षम्य अपराध है और ऐसे दोषियों को सजा दिलाना आवश्यक है ताकि भविष्य में कोई भी इस तरह की कार्रवाई करने की हिम्मत न करे। घनश्याम हेमलानी ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायालय ने पहले ही धर्मांतरण आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है, और अब उच्च न्यायालय में भी मजबूत पैरवी की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह समाज और परिवारों के लिए बेहद संवेदनशील मामला है, इसलिए उच्च न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ताओं की पूरी टीम इसे गंभीरता से देखेगी और दोषियों को कानूनी तौर पर सजा दिलाने में कोई कमी नहीं छोड़ेगी।

वादी ने उच्च न्यायालय में फाइल सौंपते हुए स्पष्ट किया कि इस मामले में किसी भी तरह की छूट नहीं दी जाएगी और समाज में यह संदेश जाएगा कि किसी को भी परिवारों को छल कर धर्मांतरण कराने की अनुमति नहीं है। मामले के वादी घनश्याम हेमलानी ने यह भी कहा कि पूरे प्रकरण में कानून के सभी माध्यमों का उपयोग किया जाएगा और दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए उच्च न्यायालय में पूरी ताकत से पैरवी की जाएगी।

Vadi Ghanshyam Hemlani submitting case file to senior advocates in Allahabad High Court


 
इस मौके पर वरिष्ठ अधिवक्ता महेंद्र त्रिपाठी ने कहा कि यह केवल एक केस नहीं है बल्कि समाज में न्याय और नैतिकता बनाए रखने का प्रयास है, इसलिए जमानत याचिका का विरोध पूरी ताकत से किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि धर्मांतरण जैसे अपराधों के खिलाफ यह संदेश समाज को मिलेगा कि कानून के दायरे में किसी को भी माफी नहीं दी जाएगी। उच्च न्यायालय में फाइल सौंपने के बाद वादी ने अधिवक्ताओं से कहा कि दोषियों के खिलाफ पूरी कानूनी तैयारी के साथ पैरवी की जाए ताकि उच्च न्यायालय में भी न्याय सुनिश्चित हो और समाज के हित में यह एक उदाहरण बने।

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