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Agra news:राष्ट्रीय लोक अदालत में 6.76 लाख मामले सुलझे, 4.42 करोड़ रुपये का जुर्माना

Sanjay Kumar Malik inaugurates National Lok Adalat in Agra by cutting the ribbonराष्ट्रीय लोक अदालत का फीता काटकर शुभारंभ करते जिला जज एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष संजय कुमार मलिक
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आगरा। अदालतों में लंबित मामलों को आपसी सहमति से सुलझाने के लिए शनिवार को आगरा में राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई गई। जिला अदालत से लेकर तहसील और ब्लॉक स्तर तक चली लोक अदालत में कुल 6,76,335 मामले सुलझाए गए। अलग-अलग मामलों में 4 करोड़ 42 लाख 35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। सड़क हादसों से जुड़े मामलों में 140 पीड़ित परिवारों को 30 करोड़ 10 लाख 95 हजार रुपये का मुआवजा मिला। लोक अदालत का उद्घाटन जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष संजय कुमार मलिक ने दीप जलाकर किया।

बैंकों और फाइनेंस कंपनियों के 1,341 मामलों में भी लोगों और संबंधित संस्थाओं के बीच समझौता कराया गया। इनमें भारतीय स्टेट बैंक, यूको बैंक, ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यावर्त, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, सिंडिकेट बैंक और अन्य फाइनेंस कंपनियों से जुड़े मामले शामिल रहे। इन समझौतों में कुल 11 करोड़ 97 लाख 74 हजार रुपये की रकम तय हुई।

लोक अदालत में अपने मामले सुलझाने के लिए बड़ी संख्या में लोग जिला अदालत और दूसरे केंद्रों पर पहुंचे। लोगों की सुविधा के लिए अदालत परिसर में जरूरी इंतजाम किए गए थे। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस बल भी तैनात रहा। एक दिन में बड़ी संख्या में मामलों के खत्म होने से लोगों को लंबे समय तक चलने वाले विवादों से राहत मिली।

इस तरह आगरा में जिला मुख्यालय के साथ तहसील और ब्लॉक स्तर पर आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 6,76,335 मामलों का समाधान हुआ। इसमें अदालतों के मामलों के साथ वाहन चालान, बैंक, बिजली, गैस, दूरसंचार, वैवाहिक विवाद और अन्य सेवाओं से जुड़े मामले भी शामिल रहे।

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