आगरा। केबल नेटवर्क का कारोबार करने वाले ऑपरेटरों के लिए पुराने मनोरंजन कर का बकाया चुकाने का अच्छा मौका है। उत्तर प्रदेश सरकार की ब्याज माफी योजना-2026 के तहत 31 दिसंबर 2025 तक के बकाये पर ब्याज और अर्थदंड में 100 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है। खास बात यह है कि योजना में बकाये की धनराशि के आधार पर अलग-अलग स्लैब निर्धारित किए गए हैं। इनमें 10 लाख रुपये तक का मूलधन जमा करने पर पूरा ब्याज और अर्थदंड माफ हो जाएगा। वहीं, पांच करोड़ रुपये से अधिक के बकाये पर भी अर्थदंड पूरी तरह माफ करने और ब्याज में 50 प्रतिशत की छूट का प्रावधान है।
योजना का लाभ लेने के लिए केबल ऑपरेटरों को ज्यादा समय नहीं मिलेगा। शासनादेश जारी होने की तिथि 16 अक्टूबर 2026 से यह योजना केवल तीन महीने के लिए प्रभावी की गई है। ऐसे में बकायेदार ऑपरेटरों को निर्धारित अवधि में आवेदन कर बकाया जमा करना होगा। आगरा में इस योजना को लेकर प्रशासन ने केबल ऑपरेटरों के साथ बैठक कर उन्हें छूट की शर्तों और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी दी है। बैठक में मौजूद कई ऑपरेटरों ने पुराने मनोरंजन कर का बकाया जमा करने पर सहमति जताई।
बकाये की धनराशि के हिसाब से मिलेगी छूट
उत्तर प्रदेश आमोद एवं पणकर अधिनियम-1979 के तहत 31 दिसंबर 2025 तक सृजित मनोरंजन कर के बकाये पर ब्याज और अर्थदंड माफी का लाभ दिया जाएगा। योजना में मूलधन जमा करना अनिवार्य है। मूलधन की धनराशि के आधार पर ब्याज में मिलने वाली छूट का प्रतिशत तय किया गया है, जबकि सभी स्लैब में अर्थदंड की पूरी माफी का प्रावधान रखा गया है।
10 लाख रुपये तक के बकाये वाले ऑपरेटरों को मूलधन पूरा जमा करने पर ब्याज में 100 प्रतिशत छूट मिलेगी। उन्हें ब्याज और अर्थदंड के रूप में कोई अतिरिक्त धनराशि नहीं देनी होगी।
इसी तरह 10 लाख से एक करोड़ रुपये तक के बकाये पर मूलधन जमा करने के बाद ब्याज में 90 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इस श्रेणी के ऑपरेटरों को केवल 10 प्रतिशत ब्याज जमा करना होगा। अर्थदंड की पूरी धनराशि माफ कर दी जाएगी।
एक करोड़ से पांच करोड़ रुपये तक के बकाये पर ब्याज में 75 प्रतिशत की छूट निर्धारित की गई है। इस श्रेणी में ऑपरेटरों को मूलधन के साथ 25 प्रतिशत ब्याज जमा करना होगा। शेष 75 प्रतिशत ब्याज और पूरा अर्थदंड माफ होगा।
पांच करोड़ रुपये से अधिक के बकाये वाले ऑपरेटरों को भी योजना में राहत दी गई है। उन्हें मूलधन के साथ 50 प्रतिशत ब्याज जमा करना होगा। शेष 50 प्रतिशत ब्याज और 100 प्रतिशत अर्थदंड की माफी मिलेगी।
तीन महीने में लेना होगा योजना का लाभ
योजना की समयसीमा को देखते हुए ऑपरेटरों को जल्द आवेदन करना होगा। शासनादेश 16 अक्टूबर 2026 को जारी किया गया है और इसके प्रभावी रहने की अवधि तीन महीने निर्धारित है। इस अवधि के बाद योजना का लाभ मिलने की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। इसलिए जिन ऑपरेटरों पर पुराने मनोरंजन कर का बकाया है, उन्हें अपने बकाये का आकलन कर निर्धारित शर्तों के अनुसार आवेदन और भुगतान की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
बैठक में ऑपरेटरों ने जताई सहमति
जिलाधिकारी मनीष बंसल के निर्देशन में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व की अध्यक्षता में केबल ऑपरेटरों के साथ बैठक आयोजित की गई। इसमें सहायक आयुक्त मनोरंजन कर विशाल सिंह ने सीटीवी नेटवर्क, डीजी, डेन और अन्य स्थानीय केबल ऑपरेटरों के प्रतिनिधियों से संवाद किया।
बैठक में उन्हें उत्तर प्रदेश आमोद एवं पणकर अधिनियम-1979 के तहत लागू ब्याज माफी योजना-2026 की विस्तृत जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि योजना के तहत पुराने बकाये पर ब्याज और अर्थदंड में कितनी छूट मिलेगी और इसका लाभ लेने के लिए किन शर्तों को पूरा करना होगा।
ऑपरेटरों को स्लैबवार छूट की जानकारी देने के साथ यह भी समझाया गया कि मूलधन जमा करने पर ही ब्याज और अर्थदंड में निर्धारित माफी का लाभ मिलेगा। योजना के प्रावधानों को समझने के बाद बैठक में मौजूद कई केबल ऑपरेटरों ने अपने पुराने मनोरंजन कर का बकाया जमा करने पर पूर्ण सहमति जताई।
वेबसाइट से कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन
प्रशासन की ओर से सभी स्थानीय केबल ऑपरेटरों और मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों (एमएसओ) को योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की जानकारी दी गई। इसके लिए वाणिज्य कर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट http://comtax.up.nic.in पर आवेदन किया जा सकता है।
अधिकारियों ने ऑपरेटरों से निर्धारित समयसीमा के भीतर आवेदन करने और बकाये का भुगतान कर योजना का लाभ उठाने को कहा।
आवेदन में परेशानी हो तो यहां करें संपर्क
अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व ने ऑपरेटरों को आश्वस्त किया कि आवेदन प्रक्रिया या योजना की शर्तों को समझने में किसी तरह की परेशानी होने पर उन्हें भटकने की जरूरत नहीं है। इसके लिए किसी भी कार्यदिवस में सहायक मनोरंजन कर आयुक्त, कलेक्ट्रेट आगरा के कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। वहां ऑपरेटरों को आवेदन और योजना से संबंधित जानकारी देकर सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।https://todaynewstrack.com/agra-cable-operators-save-lakhs-old-tax-interest-penalty-waiver/
इस योजना के जरिए पुराने मनोरंजन कर के बकाये का निस्तारण करने के साथ केबल ऑपरेटरों को ब्याज और अर्थदंड के अतिरिक्त बोझ से राहत देने का अवसर दिया गया है। अब देखना होगा कि तीन महीने की निर्धारित अवधि में कितने ऑपरेटर इस योजना का लाभ लेकर अपना पुराना बकाया जमा करते हैं।
