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Agra news: निर्वाचन स्पेंड रजिस्टर दाखिल न करने पर तीन राजनैतिक दलों को कारण बताओ नोटिस

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आगरा।डीएम एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अरविन्द मल्लप्पा बंगारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने आदर्श समाज पार्टी, समान अधिकारी पार्टी और संयुक्त समाजवादी दल को “कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यह नोटिस पिछले तीन वित्तीय वर्षों (2021-22, 2022-23 और 2023-24) की वार्षिक लेखापरीक्षित खातों को समय पर प्रस्तुत न करने के कारण जारी किया गया है।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के तहत पंजीकृत राजनैतिक दलों द्वारा अपने निर्वाचन व्यय विवरणी निर्धारित समय पर दाखिल नहीं करने की स्थिति में यह कार्रवाई की गई है। उल्लेखनीय है कि ये दल 2019 से अब तक विभिन्न चुनावों में भाग ले चुके हैं, लेकिन विधानसभा चुनावों में 75 दिनों के भीतर और लोकसभा चुनावों में 90 दिनों के भीतर चुनाव खर्च की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की।

इस निर्देशानुसार अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश ने तीनों दलों को उनके पंजीकृत पते पर रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से नोटिस भेजा। आदर्श समाज पार्टी का पता B-505, कमला नगर, आगरा, समान अधिकारी पार्टी का पता 62/271, नगला कच्छियां (मुस्तफा क्वार्टर कॉलोनी), आगरा और संयुक्त समाजवादी दल का पता 11, जोन्स लाइन, आगरा-282004 है।

नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि यदि पार्टी इच्छुक हो तो वह तिथि 3 अक्टूबर, 2025 तक अध्यक्ष या महासचिव के हस्ताक्षरित हलफनामा के साथ लिखित प्रत्यावेदन और अभिलेखीय साक्ष्य कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में जमा कर सकती है।

सुनवाई के लिए नोटिस में निर्धारित तिथियाँ 6 अक्टूबर और 9 अक्टूबर, 2025 रखी गई हैं। इन दोनों दिन पार्टी के अध्यक्ष, महासचिव या पार्टी प्रमुख कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में प्रातः 10 बजे तक उपस्थित हो सकते हैं।यदि इन तिथियों तक पार्टी कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं करती है, तो यह माना जाएगा कि पार्टी के पास इस मामले में कहने के लिए कुछ नहीं है। इसके बाद आयोग को नियत तिथि में रिपोर्ट प्रेषित कर दी जाएगी।

जिलाधिकारी ने बताया कि नोटिस का उद्देश्य केवल पार्टी को उचित अवसर प्रदान करना है ताकि वे अपने पक्ष में तथ्यों और दस्तावेजों के साथ स्थिति स्पष्ट कर सकें। यह प्रक्रिया निर्वाचन पारदर्शिता और वित्तीय जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।

आयोग ने सभी पंजीकृत दलों को यह भी स्पष्ट किया है कि भविष्य में निर्वाचन व्यय विवरणी समय पर न प्रस्तुत करने की स्थिति में कठोर कार्रवाई की जा सकती है। इस कदम से राजनैतिक दलों को अपने चुनाव खर्च की नियमित रिपोर्टिंग के लिए जागरूक किया जाएगा और जनता के बीच वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।

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