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Mathura News : गैंगस्टर एक्ट में बड़ी कार्रवाई: वृन्दावन में शातिर अपराधी की 1.60 करोड़ की संपत्ति कुर्क, मकान सील

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मथुरा। थाना वृन्दावन पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत एक बड़ी कार्रवाई करते हुए शातिर अपराधी की करोड़ों की अवैध संपत्ति को कुर्क कर सील कर दिया। यह कार्रवाई धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत की गई है। कुर्क की गई संपत्ति की बाजार कीमत करीब 1 करोड़ 60 लाख 23 हजार 250 रुपये बताई जा रही है।

Vrindavan police sealing ₹1.60 crore house of gangster Pawan Goswami under Gangster Act

इस संबंध में क्षेत्राधिकारी सदर मथुरा ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि मुकदमा संख्या 551/2024, धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के तहत अभियुक्त पवन गोस्वामी के विरुद्ध दर्ज है। जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि अभियुक्त ने अपनी आपराधिक गतिविधियों से अर्जित धन से वृन्दावन के गोरा नगर कॉलोनी में एक आवासीय प्लॉट खरीदा था। उक्त संपत्ति अभियुक्त पवन गोस्वामी ने अपनी पत्नी मौसमी गोस्वामी के नाम पर ली थी, जिसकी वर्तमान बाजार कीमत लगभग एक करोड़ 60 लाख रुपये आंकी गई है।

Property attachment action by Vrindavan police under Section 14(1) of Gangster Act

पुलिस जांच में यह स्पष्ट हुआ कि यह संपत्ति अवैध रूप से अर्जित धन से खरीदी गई है। इसके बाद जिलाधिकारी मथुरा के आदेश पर थाना वृन्दावन पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए उक्त मकान को कुर्क कर सील कर दिया। कार्रवाई के दौरान सभी वैधानिक प्रक्रियाओं का पालन किया गया।

House of gangster Pawan Goswami sealed by Vrindavan police in Gora Nagar Colony

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि गैंगस्टर एक्ट के तहत अपराधियों की अवैध कमाई से अर्जित संपत्तियों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है, ताकि संगठित अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके। प्रशासन का साफ कहना है कि अपराध से अर्जित संपत्ति को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और ऐसे मामलों में आगे भी कठोर कदम उठाए जाते रहेंगे।

स्थानीय लोगों में इस कार्रवाई को लेकर चर्चा बनी हुई है और पुलिस की इस सख्ती को अपराध नियंत्रण की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

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