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Agra News : जिलाधिकारी आगरा की अध्यक्षता में बूथों पर ड्राफ्ट रोल पढ़ाई और सुनाई जाएगी विशेष मतदाता सूची

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आगरा। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी अरविन्द मल्लप्पा बंगारी ने कलेक्ट्रेट स्थित डीएम चैम्बर में पत्रकार वार्ता कर विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत  (शनिवार) को आयोजित होने वाले “विशेष अभियान” की जानकारी दी। यह अभियान प्रातः 11 बजे से सायं 04 बजे तक चलेगा और सभी बूथों पर ड्राफ्ट रोल आलेख्य पढ़कर सुनाया जाएगा।

Agra Chief Development Officer Arvind Mallappa Bangari briefing media about the special voter registration drive under Gahan Punarikshan

जिलाधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार, जो नागरिक 01 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं या करेंगे, वे अपने नजदीकी मतदान केंद्र पर फ़ॉर्म-6 भरकर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम दर्ज करा सकते हैं।

Eligible citizens registering their names at voter booths under Gahan Punarikshan in Agra

उन्होंने कहा कि जनपद वासियों को अपील की जाती है कि वे इस महत्वपूर्ण अभियान में भाग लें। मतदाता अपने रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर, आयु प्रमाण-पत्र, निवास का पता और परिवार के किसी सदस्य का ई-पीक/मतदाता फोटो पहचान-पत्र की छायाप्रति लेकर बूथ पर उपस्थित हों।

बैठक में शहरी क्षेत्र के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी (एमओआईसी) और कोटेदार भी उपस्थित थे। बैठक के दौरान कोटेदारों की आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए ऑपरेटर आईडी बनाई गई, जिससे वे अपने क्षेत्र के पात्र लाभार्थियों के कार्ड बना सकेंगे।

जिलाधिकारी ने बताया कि 6 जनवरी से 6 फरवरी 2026 तक सभी बूथों पर दावे और आपत्तियां प्राप्त की जाएँगी। बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) प्रातः 11 बजे से सायं 04 बजे तक अपने-अपने मतदेय स्थलों पर उपस्थित रहेंगे और ड्राफ्ट रोल आलेख्य पढ़कर सुनाएँगे। इसके साथ ही, अनुपस्थित, मृतक, दोहरी प्रविष्टि, अनट्रेस्ड और स्थानान्तरित मतदाताओं की सूची भी प्रदर्शित की जाएगी।

जिलाधिकारी ने यह भी बताया कि जो मतदाता स्थाई रूप से अन्यत्र चले गए हैं या जिनकी मृत्यु हो गई है, उनका फ़ॉर्म-7 भरा जाएगा। जो मतदाता सूची में संशोधन कराना चाहते हैं, वे फ़ॉर्म-8 भरकर साक्ष्य सहित संबंधित मतदेय स्थल या तहसील स्थित मतदाता पंजीकरण केंद्र पर जमा करा सकते हैं।

उन्होंने यह स्पष्ट किया कि गणना प्रपत्र पर मोबाइल नंबर अंकित न करने वाले मतदाता अपने मोबाइल नंबर सहित इसे दर्ज करा सकते हैं। साथ ही, जो नागरिक अर्हता तिथि 01-01-2026 को 18 वर्ष पूर्ण करेंगे या कर चुके हैं, वे भी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करवा सकते हैं।

जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी ने जनपद वासियों से अपील की कि इस विशेष अभियान में भाग लेकर मतदाता सूची को अद्यतन एवं सटीक बनाने में सहयोग दें। इस पहल का उद्देश्य सभी पात्र नागरिकों के मतदाता पंजीकरण को सुनिश्चित करना और आगामी चुनाव में उनकी भागीदारी को सुगम बनाना है।

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