आगरा। आगरा विकास प्राधिकरण ने अवैध कॉलोनियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए ताजगंज क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की है। प्राधिकरण के क्षेत्रांतर्गत ताजगंज वार्ड-2 में मंगलवार को अवैध रूप से विकसित की जा रही एक कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया गया। यह कॉलोनी तीन का नंगला, धांधूपुरा, ताजगंज, आगरा में स्थित थी, जिसे उमेश पटेल द्वारा विकसित किया जा रहा था।
प्राधिकरण के अनुसार करीब 7,000 वर्गमीटर क्षेत्रफल में विकसित की जा रही यह कॉलोनी बिना किसी मानचित्र स्वीकृति और अनुमति के बनाई जा रही थी। जांच में इसे उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 का स्पष्ट उल्लंघन पाया गया। इसके बाद अधिनियम की धारा-27 के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण को ध्वस्त करा दिया गया।
यह पूरी कार्रवाई प्रभारी प्रवर्तन के निर्देश पर की गई। ध्वस्तीकरण अभियान सहायक अभियंता एवं अवर अभियंता के नेतृत्व में प्रवर्तन टीम द्वारा अंजाम दिया गया। कार्रवाई के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए स्थानीय पुलिस बल तथा जेसीबी मशीन की मदद ली गई। टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध निर्माण को पूरी तरह हटाया।
आगरा विकास प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि बिना अनुमति विकसित की जा रही कॉलोनियों के विरुद्ध भविष्य में भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। प्राधिकरण ने आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी भूमि पर निर्माण या कॉलोनी विकसित करने से पहले विधिवत अनुमति अवश्य प्राप्त करें, अन्यथा नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।
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