आगरा। आगरा विकास प्राधिकरण (एडीए) ने अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए ताजगंज प्रथम वार्ड क्षेत्र में एक निर्माण को सील कर दिया है। यह कार्रवाई मंगलवार को की गई। प्राधिकरण के अनुसार रफीक वाशिंग सेंटर, शहीद नगर पुलिस चौकी के सामने, शमशाबाद रोड स्थित ताजगंज प्रथम वार्ड, आगरा में बिना मानचित्र स्वीकृति के निर्माण कार्य कराया जा रहा था।
जांच में निर्माण को उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा 28(1) के अंतर्गत अवैध पाया गया। इसके बाद नियमानुसार कार्रवाई करते हुए संबंधित निर्माण को सील कर दिया गया। यह पूरी कार्रवाई प्रभारी प्रवर्तन के निर्देश पर की गई।
सीलिंग की कार्यवाही सहायक अभियंता एवं अवर अभियंता के नेतृत्व में प्रवर्तन टीम द्वारा की गई, जिसमें स्थानीय पुलिस बल की मौजूदगी और सहयोग भी रहा। टीम ने मौके पर पहुंचकर सभी औपचारिकताएं पूरी कीं और निर्माण स्थल को सीलबंद किया।
आगरा विकास प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि बिना मानचित्र स्वीकृति के किए जा रहे किसी भी निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भविष्य में भी अवैध निर्माण के विरुद्ध इसी तरह की कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। प्राधिकरण ने आम नागरिकों से अपील की है कि निर्माण कार्य शुरू करने से पहले आवश्यक अनुमति अवश्य प्राप्त करें, ताकि कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके।