आगरा: विकास प्राधिकरण ने शहर में अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए ताजगंज प्रथम वार्ड क्षेत्र में दो निर्माणों पर सीलिंग की कार्रवाई की है। यह कार्रवाई स्वीकृत मानचित्र के उल्लंघन और बिना मानचित्र स्वीकृति के कराए गए निर्माणों को लेकर की गई।
आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा ताजगंज प्रथम वार्ड क्षेत्र के अंतर्गत सोमवार को अवैध निर्माणों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए दो भवनों को सील किया गया। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 के तहत की गई।
प्राधिकरण से प्राप्त जानकारी के अनुसार, भूखंड संख्या 256, डिफेंस कॉलोनी, फेस-2, देवरी रोड, वार्ड ताजगंज प्रथम, आगरा में स्वीकृत मानचित्र से अतिरिक्त किए गए निर्माण को प्राधिकरण द्वारा अधिनियम की धारा 28(1) के अंतर्गत सील कर दिया गया। जांच में पाया गया कि उक्त भवन में मानचित्र की शर्तों का उल्लंघन करते हुए अतिरिक्त निर्माण किया गया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए निर्माण को सीलबंद किया गया।
इसके अलावा डिफेंस स्टेट फेस-1, पानी की टंकी के पास, ग्वालियर रोड, आगरा में बिना किसी मानचित्र स्वीकृति के कराए गए अनधिकृत निर्माण पर भी प्राधिकरण ने कार्रवाई की। मौके पर जांच के बाद उक्त अवैध निर्माण को उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा 28(1) के अंतर्गत सील कर दिया गया।
यह दोनों कार्रवाइयां प्रभारी प्रवर्तन के निर्देशानुसार सहायक अभियंता एवं अवर अभियंता के नेतृत्व में गठित प्रवर्तन टीम द्वारा की गईं। कार्रवाई के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस बल का भी सहयोग लिया गया।
आगरा विकास प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि शहर में अवैध और बिना स्वीकृति के किए जा रहे निर्माणों के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ इसी तरह कठोर कार्रवाई की जाती रहेगी।
प्राधिकरण ने आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य शुरू करने से पूर्व स्वीकृत मानचित्र अवश्य प्राप्त करें, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके।
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