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Agra News: स्वीकृत नक्शा का उल्लंघन कर बनाया जा रहा था भवन, एडीए की टीम ने किया सील

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आगरा। आगरा विकास प्राधिकरण (एडीए) की टीम ने हरीपर्वत-1 वार्ड में स्वीकृत मानचित्र के विपरीत किए जा रहे तीन अवैध निर्माणों को सील कर दिया। सूचना पर मौके पर पहुंची एडीए की टीम ने नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा 28 के तहत सीलिंग कार्रवाई की।

आगरा विकास प्राधिकरण की टीम हरीपर्वत-1 में अवैध निर्माण को सील करती हुई"
नव निर्माणाधीन भवन पर सीलिंग की कार्रवाई करती एडीए की टीम

एडीए की प्रवर्तन टीम ने शुक्रवार को हरीपर्वत-1 वार्ड में तीन अवैध निर्माणों को सील किया। यह कार्रवाई उन भवनों के लिए की गई थी जिनका निर्माण स्वीकृत मानचित्र और नगर नियोजन मानकों के विपरीत किया जा रहा था।

जानकारी के अनुसार, मनोज बंसल और ओपी. बंसल द्वारा 78 गांधी नगर, एनएच-19 में लगभग 400 वर्ग मीटर क्षेत्र में अवैध निर्माण किया जा रहा था। इसी प्रकार, मुकेश सिंघल ने पलक प्लाजा के पीछे वाटर वर्क्स क्रॉसिंग के पास एनएच-19 में अवैध कॉलोनी में भवन निर्माण किया। वहीं, मनीश गोयल द्वारा 138 नार्थ विजय नगर कॉलोनी में लगभग 150 वर्ग मीटर क्षेत्र में स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण किया जा रहा था।

स्वीकृत मानचित्र का उल्लंघन करते हुए बने भवन को एडीए ने सील किया"


एडीए प्रवर्तन प्रभारी ने बताया कि यह कार्रवाई सहायक अभियंता और अवर अभियंता के नेतृत्व में प्रवर्तन टीम तथा सचल दस्ते के सहयोग से संपन्न कराई गई। उन्होंने चेतावनी दी कि भविष्य में भी ऐसे अवैध निर्माणों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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