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Agra Fireworks License: दीपावली पर अस्थाई हरित आतिशबाजी लाइसेंस 19 से 23 अक्टूबर तक के लिए होंगे जारी

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आगरा। पुलिस उपायुक्त, पूर्वी जोन ने जानकारी दी है कि इस वर्ष दीपावली का त्यौहार 20 और 21 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इसी अवसर पर अस्थायी हरित आतिशबाजी की दुकानों के लिए अस्थायी लाइसेंस 19 अक्टूबर से 23 अक्टूबर 2025 तक जारी किए जाएंगे।

 ऐसे करना होगा आवेदन 

इच्छुक आवेदक अपने आवेदन पत्र 10 अक्टूबर से 13 अक्टूबर 2025 तक पुलिस उपायुक्त कार्यालय, पूर्वी जोन, आगरा में जमा करेंगे। आवेदन के साथ दो फोटो, आधार कार्ड की छायाप्रति और 5000 रुपये का बैंक ड्राफ्ट जमा करना अनिवार्य है। बैंक चालान की प्रति भी प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न करनी होगी।

ये होंगी लाइसेंस की शर्तें

एक आवेदक केवल एक ही स्थल के लिए आवेदन कर सकता है।

यदि किसी स्थल पर आवेदन अधिक होंगे तो लाइसेंस का आवंटन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा।

आवंटित दुकान का आकार 10×10 फुट होगा और इसका खर्चा आवेदक स्वयं वहन करेगा।

आवंटित दुकानों के बीच कम से कम 10 फुट की दूरी सुनिश्चित करनी होगी।

स्थल पर आवश्यक विद्युत, अग्निशमन और पार्किंग व्यवस्था आवेदक को स्वयं सुनिश्चित करनी होगी।

इन नियमों को करना होगा पालन

किसी भी समय पर विस्फोटक/आतिशबाजी की मात्रा अधिकतम 50 कि.ग्रा. से अधिक नहीं होगी।दुकानों में कम से कम दो बाल्टी, 500 लीटर पानी और 10 बाल्टी बालू रखी जाएगी।लाइसेंस में दी गई शर्तों का पूर्ण पालन अनिवार्य है। उल्लंघन होने पर लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है।आतिशबाजी का विक्रय 23 अक्टूबर 2025 के बाद नहीं किया जाएगा। 24 अक्टूबर के बाद लाइसेंस स्वतः समाप्त माना जाएगा।

दुकानों में केवल अनुमोदित ब्रांड की आतिशबाजी बेची जाएगी।यदि कोई अद्यतन आदेश/निर्देश जारी होते हैं तो उसके अनुसार अस्थायी लाइसेंस दिए जाएंगे।सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी द्वारा पारित आदेशों का पालन करना अनिवार्य है।लाइसेंस वितरण समिति के पास अंतिम अधिकार होगा। दुकानों का संचालन केवल आवंटित व्यक्ति द्वारा किया जाएगा।आवेदन की धरोहर राशि 5000 रुपए बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करनी होगी।आवंटन होने के बाद दुकान की स्थापना और आवश्यक सुरक्षा उपायों की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।यदि किसी समय लाइसेंसधारी नियमों का पालन नहीं करता है, तो अनुमति तुरंत रद्द की जा सकती है।

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