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GST 2.0 सुधार: दुकानों पर नई रेट लिस्ट लगाएं, आमजन और व्यापारियों को मिलेगा सीधा लाभ, डीएम ने मीटिंग में दिए निर्देश

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डीएम की अध्यक्षता में जिला स्तरीय उद्योग व वाणिज्य बंधु समिति की बैठक

आगरा। आज डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय उद्योग बंधु समिति और जिला स्तरीय वाणिज्य बंधु समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में सम्पन्न हुई।बैठक में सभी रिटेलर्स, खुदरा विक्रेता और व्यापारी बंधुओं ने हिस्सा लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए GST 2.0 सुधार पर चर्चा करना और आमजन व व्यापारियों के लिए इसके लाभों को सुनिश्चित करना था।

District Magistrate Arvind Mallappa Bangari chairing GST 2.0 Industry and Commerce Bandhu Committee meeting in Agra
जिला स्तरीय उद्योग बंधु समिति और जिला स्तरीय वाणिज्य बंधु समिति की बैठक मौजूद डीएम और कारोबारी


GST 2.0 सुधार का स्वागत

बैठक की शुरुआत में सभी उद्योग और व्यापार बंधुओं ने GST 2.0 सुधार पर चर्चा की और केंद्र सरकार के इस कदम की सराहना की। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया।व्यापारी और व्यवसायियों ने बताया कि इस सुधार में 12% और 28% स्लैब को खत्म कर मुख्य दरें 5% और 18% लागू की गई हैं।

GST 2.0: नई स्लैब और आइटम लिस्ट – क्या है जीरो टैक्स, 5%, 18% और 40% आइटम

केंद्र सरकार ने GST 2.0 सुधार लागू कर आमजन और व्यापारियों के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इसके तहत कुछ सामान पर जीरो टैक्स, 5%, 18% और 40% GST लागू किया गया है। आइए जानते हैं इन सभी स्लैब में आने वाली वस्तुएं।

1. जीरो टैक्स रेट (Zero GST Items List)

  • अल्ट्रा-हाई टेम्परेचर (UHT) दूध
  • छेना या पनीर (पहले से पैक और लेबल लगा हुआ)
  • पिज्जा ब्रेड, खाखरा, चपाती या रोटी पराठा, पराठा और किसी भी नाम से जानी जाने वाली भारतीय रोटियां
  • एगलसिडेज बीटा, इमीग्लुसेरेज, इप्टाकोग अल्फा एक्टिवेटेड रिकॉम्बिनैंट कोएग्यूलेशन फैक्टर VIIa, ओनासेमनोजेन एबेपरवोवेक, एस्किमिनिब, मेपोलिज़ुमैब, पेगीलेटेड लिपोसोमल इरिनोटेकन, डाराटुमुमैब, टेकलिस्टामैब जैसी ड्रग्स और मेडिसिन
  • इरेजर, अभ्यास पुस्तिका, ग्राफ पुस्तिका, प्रयोगशाला नोटबुक और नोटबुक के लिए अनकोटेड पेपर और पेपरबोर्ड
  • सभी प्रकार के मानचित्र, एटलस, वॉल मैप्स, स्थलाकृतिक योजनाएँ और ग्लोब
  • पेंसिल शार्पनर
  • सभी व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा, रीइंश्योरेंस सहित

2. 5% GST आइटम्स (5% GST Items)

  • गाढ़ा दूध, मक्खन और अन्य वसा (घी, मक्खन तेल, दूध से प्राप्त तेल, डेयरी स्प्रेड, पनीर)
  • ब्राजील नट्स, अन्य सूखे मेवे जैसे बादाम, हेजलनट, चेस्टनट, पिस्ता, मैकाडामिया नट, कोला नट, पाइन नट
  • खजूर, अंजीर, अनानास, एवोकाडो, अमरूद, आम (कटे हुए, सूखे आमों के अलावा), सूखे मैंगोस्टीन
  • खट्टे फल जैसे संतरा, नींबू, लाइम और उनके संकर फल
  • माल्ट, स्टार्च, इनुलिन
  • जीवित घोड़े, वनस्पति रस और अर्क
  • पेक्टिक पदार्थ, म्यूसिलेज और गाढ़ा करने वाले पदार्थ
  • बीड़ी के रैपर के पत्ते, कत्था, रबर बैंड, टैल्कम पाउडर, फेस पाउडर, हेयर ऑयल, शैम्पू, शेविंग क्रीम, आफ्टरशेव लोशन, डेंटल फ्लॉस, टूथपेस्ट, टूथ पाउडर, टॉयलेट सोप
  • मार्जरीन, ग्लिसरॉल, वनस्पति मोम, अन्य पशु या वनस्पति मोम उत्पाद
  • मांस, मछली, क्रस्टेशियंस, मोलेस्क या अन्य जलीय अकशेरुकी और उनका अर्क, तैयार या संरक्षित मछली, कैवियार
  • चॉकलेट, पास्ता, कॉर्न फ्लेक्स, फोर्टिफाइड राइस, पैस्ट्रियां, बिस्किट, राइस पेपर
  • सब्जियां, फल, मेवे और पौधों के अन्य खाद्य भाग (सिरका या एसिटिक एसिड से संरक्षित)
  • सॉस, मिश्रित मसाले, करी पेस्ट, मेयोनेज, सलाद ड्रेसिंग
  • आइसक्रीम और अन्य खाने योग्य बर्फ
  • प्राकृतिक और आर्टिफिशियल मिनरल वॉटर, शुगर-फ्री वॉटर
  • वनस्पति-आधारित दूध पेय, पेय के रूप में तैयार
  • मार्बल और ट्रैवर्टीन ब्लॉक, ग्रेनाइट ब्लॉक
  • लकड़ी के पैकिंग केस, बॉक्स, क्रेट, ड्रम, पैलेट
  • मानव निर्मित फिलामेंट्स का सिलाई धागा

3. 18% GST आइटम्स (18% GST Items)

  • बीड़ी
  • पोर्टलैंड सीमेंट, एल्यूमिनस सीमेंट, स्लैग सीमेंट, सुपर सल्फेट सीमेंट
  • कोयला और कोयले से बने ब्रिकेट, ओवॉइड, सॉलिड फ्यूल
  • लिग्नाइट, जेट को छोड़कर
  • पीट (पीट कूड़े सहित)
  • प्राकृतिक मेन्थॉल और इसके उत्पाद, पेपरमिंट, डी-मेन्थोलाइज्ड तेल
  • गंधयुक्त पदार्थ (अगरबत्ती, लोबान, धूपबत्ती, धूप)
  • बायोडीजल (OMC को हाई-स्पीड डीजल के लिए सप्लाई किए जाने वाले बायोडीजल को छोड़कर)
  • 2500 रुपये प्रति यूनिट से अधिक मूल्य के बुने हुए या क्रोशिया से बने परिधान और वस्त्र सहायक वस्तुएं
  • एयर कंडीशनिंग मशीनें, मोटर चालित पंखा और तापमान व ह्यूमिडिटी नियंत्रित करने वाले एलिमेंट्स

4. 40% GST आइटम्स (40% GST Items)

  • पान मसाला
  • अनिर्मित तम्बाकू, तम्बाकू अपशिष्ट, तम्बाकू आधारित सिगार, चुरूट, सिगारिलो, सिगरेट
  • तम्बाकू या निकोटीन ऑप्शन वाले बिना जलाए साँस लेने वाले उत्पाद
  • सभी शुगरयुक्त और स्वादयुक्त गैर-अल्कोहलिक पेय पदार्थ
  • कैफीनयुक्त पेय पदार्थ
  • कार्बोनेटेड फ्रूट ड्रिंक और फलों के रस वाले पेय
  • मोटर वाहन जिनकी इंजन क्षमता 1200 सीसी से अधिक या लंबाई 4000 मिमी से अधिक हो
  • 350 सीसी से अधिक इंजन वाली मोटरसाइकिलें
  • पर्सनल यूज के लिए विमान
  • मनोरंजन या खेल के लिए नौकाएँ और अन्य जहाज
  • स्मोकिंग पाइप, सिगार या सिगरेट होल्डर्स

ये वस्तुएं हुई सस्ती

GST 2.0 सुधार के बाद कई वस्तुएं और सेवाएं सस्ती हो गई हैं। इसमें शामिल हैं:

  • ब्रेड और डेयरी उत्पाद
  • कपड़े, मोबाइल, टीवी
  • बाइक, कार
  • होटल रूम, जिम और सैलून
  • स्वास्थ्य बीमा

जीवनरक्षक दवाओं पर GST 5% और कई आवश्यक वस्तुओं पर 0% कर दिया गया है। इससे आम आदमी को राहत मिलेगी, खपत में बढ़ोतरी होगी और उद्योगों को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिलेगा। साथ ही व्यापारी और व्यवसायियों को कागजी अड़चनों से मुक्ति मिलेगी।

रिटेलर्स और होलसेलर्स को निर्देश

डीएम ने सभी होलसेलर्स और खुदरा विक्रेताओं से अपील की कि GST स्लैब में बदलाव से सस्ती हुई वस्तुएं आमजन तक पहुंचे।उन्होंने कहा कि सभी रिटेलर्स और खुदरा विक्रेताओं को अपनी दुकानों पर GST की प्री और पोस्ट रेट सूची प्रदर्शित करनी होगी। यह कदम ग्राहकों को जागरूक करने और उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए आवश्यक है।

Retailers and committee members discuss GST 2.0 rate reduction and public awareness campaigns in Agra


रेट सूची चस्पा करने के साथ करें अवेयर

बैठक में बताया गया कि रेट सूची अनुसार होलसेलर्स ने खुदरा विक्रेताओं को सामान उपलब्ध कराना शुरू कर दिया है।अंतिम ग्राहक तक लाभ सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभाग द्वारा रेट सूची उपलब्ध कराई जाएगी।इसके साथ ही आमजन में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रचार और जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा।डीएम ने कहा कि GST 2.0 सुधार से न केवल कीमतें कम हुई हैं बल्कि व्यापार में पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धात्मक लाभ भी मिलेगा।उन्होंने सभी होलसेलर्स और रिटेलर्स से अपील की कि ग्राहकों तक सस्ती वस्तुएं पहुंचे और जागरूकता अभियान चले।डीएम ने बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों और व्यापार बंधुओं को सुझाव और निर्देश दिए कि वह GST सुधार के फायदे आमजन तक पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाएं।

नमक की मंडी से हटाए गए तार

बैठक में चर्चा हुई कि नमक मंडी क्षेत्र में लटक रहे तारों को हटाने की कार्रवाई पूरी हो चुकी है।मोती प्लाजा से लेकर चांदी वाली गली तक नगर निगम द्वारा अभियान चलाकर तार हटाए गए।ग्रीन गैस लिमिटेड द्वारा नूरी दरवाजा क्षेत्र में कनेक्शन शुल्क जमा होने के बाद भी कनेक्शन नहीं दिए जाने के मामले पर चर्चा हुई।डीएम ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि 16.09.2025 को 11 बजे से 4 बजे तक कलेक्ट्रेट परिसर में कैंप का आयोजन कर उद्यमियों को PNG कनेक्शन उपलब्ध कराया जाए।

शाहगंज में अतिक्रमण पर कार्रवाई के निर्देश

शाहगंज बाजार में ट्रैफिक जाम की समस्या पर भी चर्चा हुई। नगर निगम द्वारा शाहगंज से रूई की मंडी चौराहा तक अवैध अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया।बैठक में बताया गया कि शहर में फुटपाथ अतिक्रमण और अवैध अतिक्रमण ट्रैफिक जाम का मुख्य कारण हैं। डीएम ने संबंधित अधिकारियों को कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

बैठक में ये रहे मौजूद

बैठक में अपर डीएम वित्त और राजस्व शुभांगी शुक्ला, अपर नगरायुक्त शिशिर सिंह, आरएम रोडवेज बी.पी. अग्रवाल, ज्वाइंट कमिश्नर राज्य कर विभाग प्रमोद दुबे, जिला उद्योग केंद्र से सोनाली जिंदल के साथ अन्य उद्योग बंधु और वाणिज्य बंधु उपस्थित रहे। उन्होंने बैठक में GST 2.0 सुधार पर चर्चा की और आमजन, ग्राहकों और व्यापारियों तक इसके लाभ पहुंचाने के लिए सुझाव दिए।

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